RTI Online (आर टी आई ऑनलाइन) से संबंधितो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर
- आर टी आई आनलाइन (RTI Online) पोर्टल से किस लोक प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं ?
उत्तर – जो कोई आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह आर टी आई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों , विभागों तथा फॉर्म में उल्लिखित अन्य केन्द्रीय लोक प्राधिकारियों को अनुरोध कर सकता है।
- आर टी आई अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस प्रकार लिख सकते हैं?
उत्तर - आवेदन की विषयवस्तु सूचना का अधिकार अनुरोध फॉर्म के निर्धारित कॉलम में लिखे। वर्तमान में, आवेदन की विषयवस्तु केवल 3000 अक्षरो तक ही सीमित है। यदि आवेदन की विषयवस्तु 3000 अक्षरो से अधिक है, तो फार्म के “सपोर्टिंग डोकूमेंट” कॉलम में पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
- सूचना का अधिकार शुल्क का भुगतान किस प्रकार कर सकते हैं?
उत्तर - आर टी आई अनुरोध फॉर्म के प्रथम पृष्ठ को भरने के पश्चात, गरीबी रेखा से ऊपर के आवेदक को निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए “भुगतान करें“ पर क्लिक करे। यहाँ दिये गए माध्यमों से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते है-
(i) एस बी आई पेमेंट गेटवे और उससे जुड़े बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग से ।
(ii) एस बी आई के डेबिट कार्ड से।
(iii) मास्टर या वीजा के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से।
नोट- आर टी आई नियम 2012 के अनुसार बी पी एल के लिए आर टी आई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बी पी एल आवेदकों को आवेदन के साथ इस संबंध में, उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
- क्या ऑनलाइन आर टी आई (RTI Online) आवेदन करने पर रसीद मिलेगी?
उत्तर - हाँ, एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
ध्यान रहे कि इस माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलैक्ट्रॉनिक रूप से कथित मंत्रालय / विभाग के “नोडल अधिकारी” के पास पहुंचेगा “न” कि संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास। नोडल अधिकारी संबंधित सी पी आई ओ को वे आवेदन को इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा।
- यदि आर टी आई अनुरोध में किसी गलत लोक प्राधिकारी का चयन है तो आवेदन का क्या होगा?
उत्तर - यदि आर टी आई आवेदन उस लोक प्राधिकारी से संबंधित नहीं है जिसका चयन आवेदक ने किया है तो उक्त लोक प्राधिकरण का ‘नोडल अधिकारी’ आवेदन को आर टी आई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय लोक प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर देगा यदि वह इस पोर्टल से नामांकित अन्यथा उसे केन्द्रीय लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में हस्तांतरित करेगा।
नोट - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य लोक प्राधिकरणों हेतु आवेदन, बिना शुल्क की वापसी के, लौटा दिए जाएंगे।
- अगर भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो तो, इसके बारे में सूचित किया जाएगा?
उत्तर - यदि सूचना प्रदान करने के लिए लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता है तो इस पोर्टल पर सी पी आई ओ इसकी सूचना देगा जिसे आवेदक ‘ब्यु स्टेटस’ टैब के माध्यम से देख सकता है और एक ई-मेल एलर्ट या एस एम एस या दोनों के द्वारा भी आवेदक को यही सूचना भेजी जाएगी।
अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने के लिए आवेदक को इस पोर्टल पर ‘ब्यु स्टेटस’ नामक विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा और अनुरोध पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरान्त ‘मेक पेमेंट’ नामक विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कैसे अपील किया जा सकता है?
उत्तर - प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए, आवेदक को आर टी आई ऑनलाइन पोर्टल में “सबमिट फर्स्ट अपील” नामक विकल्प का चयन कर सामने आने वाले फार्म को भरना होगा। प्रथम अपील के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या और ई-मेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है।
- क्या अपील दायर करने के लिए किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता है?
उत्तर - प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।
- क्या आर टी आई ऑनलाइन (RTI Online)पोर्टल से कोई एसएमएस पा सकता हूं?
उत्तर - यद्यपि यह वैकल्पिक है, फिर भी एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक / अपीलकर्ता द्वारा मोबाइल नम्बर दिया जा सकता है।
- अगर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भूल गये तो क्या कर सकता हूँ?
उत्तर - आप अपने पिछले आर टी आई अनुरोध / अपील देखने के लिए इतिहास देखें कॉलम पर जा सकते हैं।
- क्या आर टी आई ऑनलाइन (RTI Online)वेब पोर्टल पर यूज़र एकाउंट का सृजन करना अनिवार्य है?
उत्तर - जी नहीं, आप सीधे “आवेदन करें” टेब पर अपना आर टी आई आवेदन दायर कर सकते हैं।
- इस पोर्टल पर कितने समय तक आर टी आई अनुरोध / अपील रहती है?
उत्तर - इतिहास देखें / स्थिति देखें में, नागरिक 3 वर्षों की अवधि के लिए बनाए गए आर टी आई मामलों को देख सकते हैं|
- यदि खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन पंजीकरण संख्या सृजित न हो तो क्या करना चाहिए?
उत्तर - कृपया बार-बार भुगतान करने या फिर से अनुरोध सबमिट करने का प्रयास न करें। 24 से 48 कार्य घंटों की प्रतीक्षा करें क्योंकि मिलान के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि यह निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं होता है तो कृपया अपने लेनदेन विवरण के साथ helprtionline-dopt[at]nic[dot]in पर एक ई-मेल भेजें।
- जब पोर्टल प्रथम अपील दायर करने की अनुमति न दे तब क्या करना चाहिए?
उत्तर - यह स्थिति तब आ सकती है जब आर टी आई आवेदन दूसरे लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में स्थानांतरित किया गया हो, जो इस पोर्टल से पंक्तिबद्ध न किया गया हो। ऐसे मामले में, अपील संबंधित लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में दायर करनी चाहिए। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि सी पी आई ओ द्वारा आपके आर टी आई आवेदन का जवाब नहीं दिया गया हो और 30 दिन समाप्त न हुए हों, तो इस मामले में 30 दिनों के नियत समय के समाप्त होने के बाद ही प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
- पहले से ही भौतिक रूप में दायर किए गए आर टी आई आवेदन के लिए क्या ऑनलाइन प्रथम अपील कर सकते हैं?
उत्तर - नहीं, केवल ऑनलाइन आर टी आई आवेदन के लिए ही ऑनलाइन प्रथम अपील की जा सकती है।
- कभी कभी दायर आर टी आई आवेदन यूजर एकाउंट में क्यों नहीं दिखती है?
उत्तर - यदि प्रथम अपील को बिना खाते में लोगिन किये दायर की गयी है तो प्रथम अपील खाते में प्रदर्शित नहीं होगी। लेकिन हमेशा दिए गए रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ "स्थिति देखें" में इसकी स्थिति देख सकते हैं।
- मेरे द्वारा पंजीकृत की गयी आर टी आई आवेदन की एक से ज्यादा पंजीकरण संख्या क्यों प्राप्त हुई है ?
उत्तर - यदि आर टी आई आवेदन को एक से ज्यादा सूचना अधिकारियो को अग्रेषित किया गया हो तो, एक से ज्यादा पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी ।
- आर टी आई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति / उत्तर कैसे देख जा सकता है?
उत्तर - ऑनलाइन दायर आर टी आई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति या जवाब, "स्थिति" टैब पर क्लिक करके देखी जा सकती है ।
- क्या होगा यदि 48 कार्य घंटे के बाद भी ईमेल या मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं हुई है?
उत्तर - पंजीकरण संख्या उन मामलों के लिए बैंक स्क्रॉल के सुलझाने के बाद उत्पन्न होती है जिनकी संख्या भुगतान के तुरंत बाद उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रक्रिया में 24 से 48 कार्य घंटे लग सकते हैं। अगर अभी भी पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वे राशि के धनवापसी के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि कोई अलर्ट "आवेदनकर्ता से आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता" के रूप में आता है तो सहायक दस्तावेज़ कैसे अपलोड करें?
उत्तर - जब एक लोक प्राधिकरण दस्तावेज का समर्थन करने का अनुरोध करता है, तो आवेदक को मोबाइल या ईमेल आई डी पर एक अलर्ट भेजी जाती है। ऐसी में, आवेदक से अनुरोध है कि वह आर टी आई ऑनलाइन (RTI Online)वेबसाइट पर जाएं और 'स्थिति देखें' में विवरण दर्ज करें। विवरण दर्ज होने के बाद, आर टी आई आवेदन की वर्तमान स्थिति सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने के विकल्प के साथ दिखाया देगा।
- हेल्पलाइन ईमेल helprtionline-dopt(at)nic(dot)in के साथ कौन से प्रश्न उठाए जा सकते हैं?
उत्तर - हेल्पलाइन मेल आईडी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आर टी आई दर्ज करते समय विशेष रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों या समस्या के लिए है। किसी अन्य विवरण के लिए न पूछें।
- जब ब्राउजर आर टी आई ऑनलाइन पोर्टल खोलने पर सर्टीफिकेट एरर दिखाए, तो क्या करना चाहिए?
उत्तर - सर्टीफिकेट एरर को नज़रअंदाज कर दे और आगे बढ़े।
- मैं इस पोर्टल के माध्यम से राज्य लोक प्राधिकारियों को आर टी आई आवेदन दायर कर सकता हूं?
उत्तर - नहीं। यह पोर्टल विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए है।
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