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06 March 2024

जाने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे नजर रखती है टैक्सपेयर्स पर

1. अगर कोई एक फाइनेंशियल ईयर में अर्थात एक अप्रेल से एकतीस मार्च के बीच दस लाख रुपये से ज्यादा मूल्य का डिपॉजिट करते हैं या बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। 2. अगर कोई तीस लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। 3. अगर पचास लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो खरीदार के लिए उस पर एक प्रतिशत TCS, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करना जरूरी है। 4. अगर कोई किसी एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का बिल एक लाख रुपये तक का कैश जमा करता हैं या दूसरे तरीकों से 10 लाख रुपये तक खर्च करते हैं तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। 5. अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये तक म्यूचुअल फंड्स, शेयर या डिबेंचर्स कोई खरीदता हैं तो ट्रांजेक्शन से जुड़ी कंपनियों के लिए इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है।

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